केंद्र सरकार ने 1 मई 2026 से डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सेस की दरों में अहम बदलाव किया है, जिससे पेट्रोलियम सेक्टर में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नई अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब ₹23 प्रति लीटर की दर से SAED लगाया जाएगा, जबकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शून्य रखा गया है। वहीं, एटीएफ यानी विमान ईंधन के निर्यात पर ₹33 प्रति लीटर का SAED लागू किया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पेट्रोल के निर्यात पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया है, यानी यह पूरी तरह 0 रखा गया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर देश के अंदर लागू मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे आम जनता पर सीधा असर फिलहाल नहीं पड़ेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और पश्चिम एशिया में तनाव के चलते सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है। सरकार का यह कदम मुख्य रूप से देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दरअसल, 27 मार्च 2026 से ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क लागू किया था ताकि कंपनियां ज्यादा निर्यात करने के बजाय घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखें। अब संशोधित दरों के जरिए सरकार ने इस नीति को और संतुलित करने की कोशिश की है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर निर्यात पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है तो कंपनियां घरेलू बाजार में अधिक ईंधन उपलब्ध कराती हैं, जिससे कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। खासकर एटीएफ पर ज्यादा शुल्क यह दिखाता है कि सरकार एयरलाइन सेक्टर की लागत और घरेलू उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना चाहती है। कुल मिलाकर, यह फैसला आम जनता के लिए तत्काल राहत वाला है क्योंकि घरेलू कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं डाला गया है, लेकिन तेल कंपनियों और निर्यातकों के लिए यह एक रणनीतिक संकेत है कि सरकार प्राथमिकता घरेलू जरूरतों को दे रही है। आने वाले दिनों में अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक हालात में बदलाव होता है, तो सरकार इन दरों में फिर संशोधन कर सकती है, क्योंकि यह व्यवस्था हर 15 दिन में समीक्षा के आधार पर तय की जाती है।
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