भारत सरकार ने विदेशी निवेश (FDI) नियमों में अहम बदलाव करते हुए उन विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, जिनमें China या हांगकांग की हिस्सेदारी सीमित स्तर तक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, जिन विदेशी कंपनियों में चीनी हिस्सेदारी **10% तक** है, वे अब Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत **ऑटोमैटिक रूट** से भारत में निवेश कर सकेंगी। यह नियम 1 मई 2026 से लागू हो गया है। यह फैसला Department for Promotion of Industry and Internal Trade के 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन के बाद लिया गया है, जिसे मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। पहले, चीन से जुड़े किसी भी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती थी, चाहे हिस्सेदारी बहुत कम ही क्यों न हो। हालांकि, सरकार ने इस ढील के साथ कुछ सीमाएं भी तय की हैं। यह नियम सीधे तौर पर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों में रजिस्टर्ड कंपनियों पर लागू नहीं होगा। यानी इन देशों की कंपनियों को अब भी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी लेनी होगी। यहां “बेनिफिशियल ओनर” का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण रखा गया है—अगर किसी कंपनी में किसी व्यक्ति या संस्था की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है, तभी उसे कंट्रोलिंग ओनर माना जाएगा। यह परिभाषा Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के नियमों के अनुरूप तय की गई है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले का असर भारत में विदेशी निवेश के माहौल पर सकारात्मक पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक भारत में कुल FDI में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 0.32% रही है, जो करीब 2.51 अरब डॉलर है—यानी अभी काफी गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाते हुए 100% FDI को ऑटोमैटिक रूट के तहत मंजूरी दी है, जिससे इस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि Life Insurance Corporation of India (LIC) के लिए FDI सीमा 20% ही रखी गई है। कुल मिलाकर, यह फैसला भारत में निवेश बढ़ाने, बिजनेस माहौल को बेहतर बनाने और ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों पर ध्यान दिया गया है।
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