गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्ड से जुड़े प्रावधानों और नागरिकता आवेदन प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इन्हें आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया है। नए नियमों के अनुसार, अब OCI कार्ड और नागरिकता से जुड़े सभी आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से Ministry of Home Affairs के पोर्टल पर जमा किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए दस्तावेज़ों की डुप्लीकेट कॉपी जमा करने की पुरानी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही “e-OCI” प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत आवेदकों को या तो फिजिकल OCI कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक OCI रजिस्ट्रेशन जारी किया जा सकता है। नए प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। OCI कार्ड रद्द करने या त्यागने की स्थिति में व्यक्ति को अपना मूल कार्ड नजदीकी भारतीय मिशन या संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके अलावा, OCI आवेदकों को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए सहमति देना और बायोमेट्रिक जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर ये बदलाव OCI और नागरिकता प्रक्रिया को डिजिटल, तेज और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी।
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