131वां संविधान संशोधन शामिल हैं। इन बिलों के जरिए सरकार 2029 से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, लेकिन इसके लिए पहले सीटों का नया बंटवारा यानी परिसीमन जरूरी बताया जा रहा है।
परिसीमन को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि इसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय होगी, जिससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा और कम आबादी वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लागू करना देरी करने का तरीका है। वहीं सरकार का कहना है कि बिना परिसीमन के आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता और यह प्रक्रिया जरूरी है।
कुल मिलाकर, सरकार सीटों की संख्या बढ़ाने, नया परिसीमन लागू करने और महिला आरक्षण देने की पूरी योजना एक साथ आगे बढ़ा रही है, जिससे देश की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस और टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह फैसला आने वाले चुनावों और राजनीतिक संतुलन को सीधे प्रभावित करेगा।
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